आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया
रमेश गुप्ता
भिलाई। इंस्टाग्राम में दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को सुपेला पुलिस ने धारा 376(2)(एन), 506 भादवि के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर लिया है।
भिलाई की रहने रहने वाली पीडि़ता ने थाना सुपेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि राजनांदगांव का रहने वाला प्रथम हरिहरनों के द्वारा वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम में दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसा कर शारीरिक शोषण करते रहना। पीडि़ता द्वारा मना करने पर पीडिता व उनके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए फोटो/वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देना। पीडि़ता के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रथम हरिहरनो को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकारते हुए पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया है। आरोपी को 25 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।