शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, EOW की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी झटका लगा है। राजधानी रायपुर की EOW की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को पेशी के बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर चैतन्य को 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

EOW ने पहले ही चैतन्य को 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि उन्हें शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नकद मिले, जिन्हें उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों में निवेश किया। ईडी का कहना है कि चैतन्य ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर नकद लेन-देन की योजना तैयार की थी।

गौरतलब है कि ED ने 18 जुलाई, यानी उनके जन्मदिन के दिन, उन्हें PMLA अधिनियम के तहत भिलाई से गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि राज्य को करीब 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और यह रकम कथित तौर पर शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों तक पहुंचाई गई।

इस मामले में पहले ही पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है।
फिलहाल EOW और ED की संयुक्त जांच जारी है।

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