दिलीप गुप्ता
सरायपाली :समीपस्थ ग्राम अमरकोट में लगभग चार वर्ष पूर्व एक पिता द्वारा अपनी ही ही पुत्री की टांगिया से वार कर हत्या के दिये जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था । मामला न्यायालय में आने के चार वर्षों की सुनवाई के बाद माननीय न्यायधीश ने आरोपी पिता को हत्या का दोषी मानते हुवे आजन्म कारावास की सजा सुनाई ।
इस संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक जे के पटेल ने जानकारी देते हुवे बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री पंकज आलोक तिर्की सरायपाली के न्यायालय द्वारा अपनी पुत्री के हत्यारे पिता अनंतराम भोई निवासी अमरकोट को धारा 302 हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।
घटना दिनांक 18/04/2022 की है, प्रार्थी डोलचंद भोई ने थाना सरायपाली पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी कि उसकी बहन मृतिका सरस्वती बाई घर की परछी में सो रही थी, तब उसके चिखने की आवाज आने पर उठ कर देखा को उसका पिता आरोपी अनंतराम भोई उसकी बहन सरस्वती को टंगिया से मुंह व गले में बुरी तरह से वार कर रहा था, उसने पिता के हाथों से टंगिया छिना आवाज सुन तत्काल मां आ गई, सरस्वती खुन से लथपथ थी, हिला डुलाकर देखने पर कोई हरकत नहीं हो रही थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट पर थाना सरायपाली द्वारा अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कर आरोपी को हिरासत में लिया गया था । विवेचना के पुलिस द्वारा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, बचाव पक्ष द्वारा आरोपी अनंतराम के दिमागी हालत ठिक न होने पागल होने का दावा किया गया था किंतु इस संबंध में आरोपी के परिवार द्वारा आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ होना तथा घटना आरोपी के द्वारा किए जाने को स्वीकार किया गया था परन्तु घटना दिनांक के आरोपी पागलपन के दौरे में या पागलपन के प्रभाव में था, ऐसा बचाव पक्ष सिध्द करने में असफल रहा अन्य अभियोजन साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य एवं विवेचक थाना प्रभारी आशिष वासनिक के पुष्ट साक्ष्यों से अपराध किया जाना प्रमाणित होना पाया गया। जिसके आधार पर आरोपी पिता अनंत राम भोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जे०के० पटेल द्वारा किया गया।
अमरकोट में पुत्री के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा।

01
Feb