जगदलपुर। बस्तर जिले के बडांजी थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता और उसके दो बेटों को दोषी करार दिया।
प्रकरण के अनुसार, 16 सितंबर 2024 को बडांजी में जमीन विवाद को लेकर परमेश्वर यादव नामक युवक की उसके पड़ोसियों ने हत्या कर दी थी। अभियुक्त दयाराम यादव और उसके दो पुत्रों, हलधर एवं बलराम यादव ने आपसी रंजिश और जमीन के विवाद के चलते परमेश्वर के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद बडांजी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर पिता दयाराम और उसके दोनों पुत्रों हलधर एवं बलराम को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।