पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया


बलौदाबाजार। पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में जिला अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) अब्दुल जाहिद कुरैशी की अदालत ने सुनाया।

घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या

यह घटना 15 मई 2024 की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में आरोपी पति विनय दुबे (32 वर्ष) का पत्नी सरस्वती कुर्रे से विवाद हुआ। गुस्से में आरोपी ने पहले पत्नी को फर्श पर पटक दिया और फिर आंगन में रखे पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से सरस्वती की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी ने शव को घसीटकर घर के बाहर नाली में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।

मां की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ मामला

मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। विस्तृत जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत गवाही और साक्ष्य पेश किए। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी विनय दुबे को धारा 302 भादवि और धारा 3(2)(V-क) अजा/अजजा अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विवेचना टीम की भूमिका

इस मामले की विवेचना एसडीओपी निधि नाग और थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा ने की, जिनकी जांच को अदालत ने विश्वसनीय और मजबूत माना।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *