Legal Awareness Camp: जजों ने बच्चों को दी कानून की जानकारी…कहा-सावधानी ही बचाव

:दिलीप गुप्ता:

सरायपाली :-” विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों के साथ साथ यही उम्र होती है कुछ कानूनी जानकारी प्राप्त किये जाने की . इस उम्र में स्कूलों के आसपास व अपने जीवन मे कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं जिसका संबंध सुरक्षा व कानून से होता है. आज के डिजिटल युग मे बहुत सी सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है. द्वितीय जिला अति.सत्र न्यायाधीश  पंकज आलोक तिर्की ने छात्रों से यह बात कही.

द्वितीय जिला अति.सत्र न्यायाधीश  पंकज आलोक तिर्की ने कहा कि जानकारी के अभाव व अनजाने में हमसे कुछ गलतियां डिजिटल प्लेटफार्म पर हो जाती है इसके पुनरावृति न हो व विभिन्न विद्यालयों व छात्रावासों के माध्यमो से वहां विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन समय समय पर आयोजित कर छात्र – छात्राओं को कानूनों की प्राथमिक जानकारियों से अवगत कराते हुवे उन्हें सतर्कता बरतने की भी जानकारी दी जाती है ।”

 

नगर मे अर्पित शिक्षा समिति द्वारा संचालित इवास वुडलैंड हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को विधिक साक्षरता संबंधी जानकारी देने हेतू विधिक जागरूकता शिविर का आयेाजन किया गया था। जिसमें पंकज आलोक तिर्की जी (द्वितीय जिला अति.सत्र ,न्यायाधीश ) एवं  पवन कुमार अग्रवाल जी ( जिला अति.सत्र ,न्यायाधीश ) शामिल हुए।

कार्यक्रम का संचालन स्कूल इंचार्ज प्रकाश सोना द्वारा किया गया , प्राचार्य श्रीमती एस.मसीह एवं संचालक ए.के.मसीह द्वारा दोनों न्यायाधीशों का पुश्प गुच्छ द्वारा स्वागत किया गया । इस विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए  पवन कुमार अग्रवाल ( जिला अति.सत्र न्यायाधीश ) ने अपने संबोधन मे बच्चों को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि आज के इस डिजिटल युग मे लगभग प्रत्येक बच्चो के पास मोबाइल उपलब्ध है ।

मोबाईल से होने वाले अपराध, जादु-टोना आदि की जानकारी विस्तार से समझाते हुये इन सारी चीजों से बचने व समझदारी से काम करने की जानकारी दी। श्री अग्रवाल ने जानकारी देते हुवे बताया कि वर्तमान में स्कूल व कालेज में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं मोपेड व मोटरसाइकिलों से कॉलेज व स्कूल जा रहे हैं । उन्हें बगैर लायसेंस के गाड़ी चलाने से होने वाले कार्यवाहियों की जानकारी दी साथ ही लायसेंस के साथ ही सुरक्षित वाहन चलाने की बात कही ।

पंकज आलोक तिर्की  (द्वितीय जिला अति.सत्र न्यायाधीश ) ने अपने संबोधन में बच्चों से विधिक संबंधी विशयों पर बारिकी से बच्चों के साथ चर्चा की व होने वाले अपराधों की जानकारी दी कि अगर केाई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके विरूध्द कौन से एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है ।

स्कूलों व अन्य सार्वजनिक क्षेत्रो में बैड व गुड टच के बारें मे विस्तृत जानकारी बच्चों को दी गई साथ ही सतर्कता बरते जाने भी कहा गया । इस तरह की कोई घटना यदि किसी के ऊपर होती है तो ऐसे परिस्थिति मे सबसे पहले अपने पालकों व शिक्षिकों को उसकी जानकारी देनी चाहिए ।ताकि त्वरित कार्यवाही काईये जाने में मदद मिल सके । दोनों न्यायधीशों द्वारा न्यायालय के कार्य क्षेत्र व लोगों के अधिकारों को विस्तृत रूप से समझाया गया व बच्चों को हमेशा जागरूक रहने हेतू प्रोत्साहित किया।