Kelo Project Dam Board : सूचना के अधिकार में मिली जानकारी अनुसार वित्त घोटाले में हो चुका है निलंबित
Kelo Project Dam Board : खरसिया ! केलो परियोजना बांध मण्डल के कर्मचारी सहायक वर्ग 02 (सेवा निवृत्त) प्रदीप देवरे द्वारा सेवा निवृत्ति के एक वर्ष से अधिक होने के उपरांत भी मण्डल कार्यालय में वित्त सहित सभी कार्य संपादित किया जा रहे हैं। वित्त संबंधी कोई कार्य कराने के एवज में बहुत ज्यादा राशि का मांग भी इनके द्वारा किया जाता है जब किसी कर्मचारी को पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से निलंबित किया गया था एवं क्षमा याचना करने पर भविष्य में किसी भी प्रकार का वित्तीय अधिकार एवं कैशियर का कार्य न देने की अनुशंसा के साथ उनकी बहाली की गई थी जो कि उनकी सेवा पुस्तिका में भी अंकित है।
केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु.-खरसिया में कार्यरत कर्मचारी सहायक ग्रेड-03 बी.के. तिवारी द्वारा उनकी लिखित में शिकायत करते हुए अधीक्षण अभियंता केलो परियोजना बांध मंडल खरसिया को आवेदन दिया गया है। इस संबंध में सहायक ग्रेड-03 बी.के. तिवारी ने बताया कि केलो परियोजना बांध मंडल खरसिया कार्यालय के सेवानिवृत्त प्रदीप देवरे सहायक वर्ग 02 कार्यालय में बिना संविदा नियुक्ति के पिछले लगभग एक साल से भी अधिक समय से सेवा निवृत्ति के बाद भी वित्त संबंधित कार्य संपादित कर रहा है जबकि उनके बहाली आदेश में स्पष्ट लिखा गया था कि इनको वित्त से संबंधित कोई कार्य न दिया जाये। मेरे द्वारा अधीक्षण अभियंता केलो परियोजना बांध मंडल को आवेदन दिया गया है कि सेवानिवृत्त के बाद भी आपके कार्यालय में देवरे वित्त से संबंधित कार्य संपादित कर रहा है और कोई कार्य कराने के एवज में बहुत ज्यादा राशि का मांग भी इनके द्वारा किया जाता है !
जिससे माहौल खराब हो रहा है प्रार्थी द्वारा एल.एल. अहिरवार कार्यपालन अभियंता सेवानिवृत्त के कार्य के लिये आपके कहने के बाद आपसे हस्ताक्षर कराके वापस देवरे के पास दिखाने गया था तो प्रदीप देवरे द्वारा मुझसे गाली गलौज करते हुए पेपर वेट से मारने की कोशिश कि गई एवं उक्त दस्तावेज को फाड़कर फेकने की धमकी देते हुए मोडकर (मसलकर) फेक दिया गया और मुझे धमकी दिया गया कि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं मेरा कोई उच्च अधिकारी कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो करना है कर लो।
प्रदीप देवरे द्वारा पिछले एक साल से शासकीय आवास रिक्त नहीं किया गया है न ही बाजार दर पर इनसे वसूली किया जा रहा है जो उचित नहीं है। मेरे द्वारा अधीक्षण अभियंता केलो परियोजना महोदय से निवेदन किया गया है कि प्रदीप देवरे के स्थान पर यथाशीघ्र इस महत्वपूर्ण सीट पर कार्यालय से किसी अन्य कर्मचारी को कार्य सौंपने के लिये आदेशित करने की कृपा करें।
इनके द्वारा आपके कार्यालय में भविष्य में वित्त से संबंधित घोटाला होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि सूचना के अधिकार के आवेदन से मिली जानकारी अनुसार इनके द्वारा पूर्व में वित्त से संबंधित घोटाला किया जा चुका है। जिसमें इन्हें निलंबित किया जा चुका है जो इनकी सेवा पुस्तिका में अंकित है। मेरे द्वारा अधीक्षण अभियंता केलो परियोजना को आवेदन देते हुए उचित कार्यवाही सादर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ दिया गया है।
पूर्व में हो चुका है निलंबित भविष्य में वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाने का दण्ड अधिरोपित कर की गई थी बहाली
यहां बताते चलें कि कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी जिसे सेवानिवृत्त हुए एक वर्ष हो चुका है अधिकारियों की मिलीभगत के साथ सभी वित्तीय अधिकारों एवं कैशियर की जवाबदारी के साथ कार्यालय में जमा हुआ है सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय अधीक्षण अभियंता केलो परियोजना बांध मंडल, खरसिया में पदस्थापना के दौरान प्रदीप कुमार देवरे सहायक वर्ग-3 द्वारा शासकीय धनराशि में अनियमितता किये जाने में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें कार्यालयीन आदेश क्रमांक 540 स्था. (शा) 2-64 का 2011 ह.यां.प. विलासपुर दिनांक 07.07.2014 द्वारा निलंबित कर कार्या कार्यपालन अभियंता, मिनी माता बांगो बांध संभाग क्र.3, मावादोली में संलग्न किया गया। प्रकरण में विभागीय जांच संस्थापित कर अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना रामपुर/कोरबा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
विभागीय जांच प्रकरण की जांच के पश्चात अधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित को शासकीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने एवं शासकीय राशि के गबन करने का दोषी पाया गया तथा उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-3 के उल्लंघन करने का दोषी माना गया।
Kelo Project Dam Board : जांच अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अपचारी कर्मचारी प्रदीप कुमार देवरे, सहायक वर्ग-3 की क्षमा-याचना एवं किये गये कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति एवं भविष्य में इस तरह के कार्य की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी के साथ उन्हें कैशियर एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य न दिये जाने का दण्ड अधिरोपित करते निलंबन से बहाल कर कार्यालय कार्यपालन अभियंता वि./यां संभाग, रायगढ़ में एतद् द्वारा पदस्थ जाता है।