नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जल्द ही नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत होटल, इवेंट आयोजक, दुकानें और अन्य संस्थान ग्राहकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखने या मांगने पर पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगे। वर्तमान आधार अधिनियम के तहत बिना उचित कारण आधार की प्रतिलिपि रखना पहले से ही गैरकानूनी है।
UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने PTI को बताया कि अब सभी संस्थानों को ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन करने के लिए UIDAI के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें QR कोड स्कैनिंग और नए आधार ऐप के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी। कुमार ने कहा, “इस नियम का मुख्य उद्देश्य कागज आधारित वेरिफिकेशन को पूरी तरह समाप्त करना है।”
नई व्यवस्था में संस्थानों को API के माध्यम से अपने सिस्टम में आधार वेरिफिकेशन सुविधा जोड़ने का विकल्प मिलेगा। UIDAI वर्तमान में एक नए ऑफलाइन आधार ऐप का बीटा परीक्षण कर रहा है, जो बिना हर बार केंद्रीय डेटाबेस से जुड़े पहचान सत्यापन की सुविधा देगा। इस ऐप का उपयोग एयरपोर्ट, होटल, दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आसानी से किया जा सकेगा।
भुवनेश कुमार ने बताया कि नई तकनीक से कागजी कार्य कम होगा, प्रक्रिया तेज होगी तथा आधार धारक का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। नए ऐप से यूजर अपने पते को अपडेट कर सकेंगे और जिन परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उन्हें भी जोड़ने की सुविधा मिलेगी।
यह नया ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) के पूरी तरह अनुरूप होगा और अगले 18 महीनों में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। UIDAI का दावा है कि इस नई डिजिटल प्रणाली से आधार आधारित सेवाओं में गोपनीयता और सुरक्षा का स्तर और मजबूत होगा।