कांकेर पुलिस ने आई. टी. एक्ट के प्रकरण में किया आरोपी को गिरफ्तार ।

सोशल मिडिया के माध्यम से बदनाम करने की नियत से किया था आपत्तिजनक फोटो एवं मैसेज वायरल

पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल अशोक कुमार राखेचा (भा.पु.से.)के निर्देशन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में एवं अति.पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा नोडल अधिकारी सायबर सेल कांकेर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान (रा.पु.से.)े के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध मुक्त समाज अभियान के तहत थाना चारामा में पंजीबद्व अपराध क्रमांक 58/2026 धारा 79,75,238,319 बीएनएस 67(ए),66(डी)66(ई )आई टी एक्ट प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
चारामा
आई टी एक्ट के प्रकरण प्रार्थियाॅ द्वारा दिनांक 25.03.26 को थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 24 व 25.03.2026 को बहनोई मुकेश ठाकुर ने मोबाईल नबंर से अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मोबाईल फोन पर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो बना कर इंस्टाग्राम आई.डी. व व्हाटसएप ग्रुप बनाकर ,मुझे एवं बहन को बदनाम करने की नियत से मेरा आपत्तिजनक,अश्लील फोटो एवं मैसेज को भेजकर वायरल कर दिया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना किया गया । प्रकरण में आरोपी जो घटना दिनांक से फरार था, जिसका पता तलाश किया जाकर विवेचना के दौरान आरोपी मुकेश ठाकुर से पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थीया एवं उसके बहन को बदनाम करने की नियत से इंस्टाग्राम एवं वाटसएप में आपत्ति जनक फोटो एवं मैसेज वायरल किया हूॅ,कहने पर मुकेश ठाकुर द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त किया गया । मामले में आरोपी मुकेश ठाकुर पिता गिरधारी लाल ठाकुर उम्र 30 साल निवासी धनगांव थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद छ0ग0 द्वारा अपराध करना स्वीकार करने तथा पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर 09 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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