रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर 2025 को आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता बिरेश ठाकुर ने मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य पेश किए हैं, इसलिए मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।

बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को याचिका दायर कर चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों पर पुनः मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की मांग की थी। याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी, डेटा ट्रांसमिशन में देरी और वोटों की गिनती में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए।
सांसद भोजराज नाग ने तर्क दिया कि भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है और चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए याचिका खारिज होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है और याचिका विधिवत दाखिल है।
अब अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें अदालत विस्तृत जांच कर निर्णय देगी कि कांकेर लोकसभा चुनाव का परिणाम बरकरार रहेगा या नहीं। यह मामला चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की कसौटी पर महत्वपूर्ण साबित होगा।