Kanker Collector : चिटफंड कंपनी हिमालया की संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु अंत:कालीन आदेश पारित

Kanker Collector :

Kanker Collector चिटफंड कंपनी हिमालया की संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु अंत:कालीन आदेश पारित

Kanker Collector : कांकेर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कांकेर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चिटफंड कंपनी हिमालया रियरिंग एंड फार्म स्टेट इंडिया लिमिटेड के संचालकों एवं उनके परिवार के नाम पर स्थित अचल संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु अंत:कालीन आदेश पारित किया है।

Kanker Collector :  चिटफंड कंपनी हिमालया रियरिंग एंड फार्म स्टेट इंडिया लिमिटेड के संचालक खेमराज चौहान पिता सुरेन्द्र सिंह चौहान एवं उनकी माता पुष्पा पति सुरेन्द्र के नाम पर संयुक्त खाता में ग्राम कुर्रूभाट पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील चारामा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 564/1 रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि तथा आबादी भूमि खसरा नंबर 317 रकबा 0.03 हेक्टेयर में पक्का मकान एवं बाड़ी तथा संचालक जोहन राम पिता सोनुराम निषाद एवं उनके भाई मोहन के नाम पर संयुक्त खाता में ग्राम गितपहर पटवारी हल्का नंबर 26 तहसील चारामा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 709, 714, 717, 818, 1051 रकबा क्रमश: 0.12, 0.04, 0.04, 0.10, 0.10 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.40 हेक्टेयर भूमि एवं आबादी भूमि खसरा नंबर 938 रकबा 0.01 हेक्टेयर में कच्चा मकान और संचालक तेजकुमार साहू पिता स्व. माधव राम साहू की पत्नि रोशनी साहू पति तेजकुमार साहू के नाम पर ग्राम चारामा पटवारी हल्का नंबर 06 तहसील चारामा में स्थित आवासीय परिवर्तित भूमि खसरा नंबर 1136/8 रकबा 0.02 हेक्टेयर स्थित परिवर्तित लगान 196 रूपये तथा संचालक नेकराम नायक पिता मोहन सिंह नायक एवं उनकी पत्नि देवकी बाई पति नेकराम के नाम पर संयुक्त खाता में ग्राम सरोना में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1145/2 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि एवं संचालक विजय नायक पिता स्व. लोकरण नायक,

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नमिता पिता नेमीचंद, लोकरण पिता धनसिंह के नाम पर संयुक्त खाता में ग्राम भिरौद पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील सरोना में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 331/3 रकबा 0.12 हेक्टेयर और संचालक विजय नायक के पिता लोकरण, नेमीचंद पिता धनसिंह के नाम पर संयुक्त खाता में कृषि भूमि खसरा 253 रकबा 0.95 हेक्टेयर एवं संचालक विजय नायक के पिता लोकरण, पिता धनसिंह, के नाम पर कृषि भूमि खसरा नंबर 255/4, 255/7, 255/12, रकबा क्रमश: 0.23, 0.41, 0.15 हेक्टेयर कुल खसरा 05 कुल रकबा 1.86 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त व्यक्तियों (संचालकों) एवं उनके परिवार के नाम की संपत्ति को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के प्रावधानों के तहत् कुर्की किये जाने हेतु अंत:कालीन आदेश पारित किया गया है।

 

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