Judicial custody : मंत्री वी सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ी

Judicial custody :

Judicial custody मंत्री वी सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ी

Judicial custody चेन्नई ! तमिलनाडु में प्रधान सत्र न्यायालय ने बुधवार को मंत्री वी सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत अवधि 26 जुलाई तक बढ़ा दी।

श्री सेंथिलबालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था और अब वह बाईपास सर्जरी के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं।

प्रधान सत्र न्यायाधीश सुश्री एस.अल्ली ने सेंथिलबालाजी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कावेरी अस्पताल से पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत अवधि 15 दिनों के लिए 26 जुलाई तक बढ़ा दी।
मंत्री की 21 जून को शहर के कावेरी अस्पताल में बाईपास सर्जरी हुई थी। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थानांतरित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि श्री सेंथिलबालाजी को 14 जून की सुबह उनके आधिकारिक आवास और राज्य सचिवालय में उनके चैंबर पर 17 घंटे की लंबी छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दियाा।

Madhya Pradesh : बाल -बाल बचे स्कूली छात्र , बस पेड़ से टकराई, आठ घायल

मंत्री ने पूछताछ के लिए कार में ईडी कार्यालय ले जाते समय, सीने में दर्द की शिकायत की थी और उन्हें ओमांदुरार सरकारी मल्टी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया था, जहां एंजियोग्राम से उनकी रक्त वाहिकाओं में तीन ब्लॉकों का पता चला था और डॉक्टरों ने जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी की सलाह दी।

इस बीच, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि ने मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन की सिफारिशों पर श्री सेंथिलबालाजी द्वारा रखे गए विभागों को मंत्रियों थंगम थेनारासु और एस.मुथुसामी को आवंटित करते हुए, राज्य मंत्रिमंडल में उनकी निरंतरता से असहमति जताई क्योंकि वह आपराधिक मामले का सामना कर रहे है।

राज्य में विपक्षी दलों ने भी उन्हें मंत्रिमंडल से हटाये जाने की मांग की।

तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि वह बिना विभाग के मंत्री के रूप में राज्य मंत्रिमंडल में बने रहेंगे।

बाद में, राज्यपाल ने प्रदत्त शक्तियों के तहत श्री सेंथिलबालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सलाह पर इसे स्थगित रखा। श्री शाह ने उन्हें अटॉर्नी जनरल की राय लेने का सुझाव दिया।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU