Jagdalpur Foodstuffs पैकेट पर गलत जानकारी
Jagdalpur Foodstuffs जगदलपुर ! खाद्य पदार्थों के पैकेट में गलत जानकारी के मामले में नागपुर की एक कंपनी सहित जिले के दो दुकानों पर दो लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
Jagdalpur Foodstuffs अपर कलेक्टर हरेश मंडावी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चित्रलेखा कोडोपी द्वारा प्रस्तुत मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत धारा 52 के उल्लंघन में प्रस्तुत किये गये माउथ फ्रेशनर के प्रकरण में नागपुर महाराष्ट्र स्थित माउथ फ्रेशनर की निर्माता कंपनी झील ट्रेडिंग पर मिथ्याछाप उत्पाद के निर्माण पर 1 लाख रुपए का जुर्माना जबकि जगदलपुर अनुपमा चौक स्थित किराना दुकान विक्रेता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
Jagdalpur Foodstuffs अन्य प्रकरण में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सेवई के मामले में तोकापाल स्थित विक्रेता पर 85 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।