31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करना अनिवार्य, साप्रवि ने जारी किए निर्देश

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस वर्ष की चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2026 तक एनआईसी के स्पैरो पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्देशानुसार, जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारी-कर्मचारी कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में धारित वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित स्पैरो पोर्टल (epar.cg.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के प्रावधानों के तहत सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने विभाग में पदस्थ सचिवालय सेवा के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर स्पैरो पोर्टल पर अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

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