रायपुर। प्रदेश के पूर्व आईपीएस जीपी सिंह को कैट से रहत मिल गई हैं। कोर्ट ने जीपी सिंह को चार सप्ताह में बहाल करने का आदेश दिया। एक्स आईपीएस जीपी सिंह को चार सप्ताह में बहाल करने और उनके प्रकरण निराकृत करने के निर्देश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दिए हैं। 21 जुलाई 2023 को राज्य सरकार की अनुशंसा पर मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स भारत सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसे 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह ने कैट में चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि जीपी सिंह पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी। लेकिन इस आदेश के बाद उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी।सिंह को लेकर एक अफवाह ये भी फैल गई कि उन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए बाकायदा एक समिति बनाई गई थी। राज्य शासन से अनुशंसा के बाद केंद्र यह समिति बनाती है। सिंह के मामले में राजस्थान के आईपीएस अफसर के नेतृत्व में यह समिति बनी थी। इसकी अनुशंसा पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फैसला लिया। नियमों के मुताबिक 20 साल की सेवा या 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए अनुशंसा की जा सकती है।