छत्तीसगढ़ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: तेंदूपत्ता खरीदी दर पर गारंटी, ऑटो एक्सपो में वाहनों पर 50% रोड टैक्स छूट, रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई जनकल्याणकारी और विकासोन्मुखी निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए राज्य शासन की गारंटी पर ऋण लेने की अनुमति दी। कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। इससे प्रतिवर्ष 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय की बचत होगी तथा 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त हो जाएगी।

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई तथा पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि तीन माह से घटाकर दो माह की गई। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे नीति के क्रियान्वयन में विसंगतियां दूर होंगी और निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

राजधानी के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी तथा पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को लाभ मिलेगा।

कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत किया गया। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद (वेतन मैट्रिक्स लेवल-14) सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिपरिषद ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया।

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