रायपुर। 27 अगस्त से शुरू हो रहे गणेशोत्सव को लेकर रायपुर पुलिस ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की। एएसपी लखन पटले ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन्स का हवाला देते हुए साफ कहा कि पर्व के दौरान डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल पारंपरिक वाद्ययंत्रों की अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि डीजे संचालन के लिए किसी को NOC नहीं दी जाएगी। अस्पताल, स्कूल व सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। एक ही वाहन पर बार-बार नियम उल्लंघन की स्थिति में वाहन को जब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगेगा।
वहीं, डीजे धुमाल संघ रायपुर के अध्यक्ष गौतम महानंद ने कहा कि कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाएंगे, ताकि रोजी-रोटी भी चले और श्रद्धा भी बनी रहे। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव शांति से मनाया जाएगा।