छात्रहित में हाईकोर्ट का फैसला, बीएससी नर्सिंग अपग्रेड कॉलेजों को मिली राहत

बिलासपुर। छात्रहित से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में दिवाली अवकाश के दौरान भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की एकलपीठ ने जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड हुए कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। साथ ही काउंसिलिंग की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है।

गौरतलब है कि मेडिकल एजुकेशन विभाग ने जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कॉलेजों को काउंसिलिंग से बाहर कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया।

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