दिवाली अवकाश में खुला हाईकोर्ट, बीएससी नर्सिंग कॉलेजों को मिली बड़ी राहत — काउंसिलिंग में शामिल करने का आदेश

छात्रहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश के बावजूद विशेष सुनवाई की। जस्टिस अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड हुए कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश जारी किया है। साथ ही काउंसिलिंग की तारीख को 26 अक्टूबर तक बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया।

क्या था मामला?
छत्तीसगढ़ के मेडिकल एजुकेशन विभाग ने पहले GNM (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड हुए निजी नर्सिंग कॉलेजों को काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ “द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट” ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

छात्रों के भविष्य को देखते हुए सुनवाई
छात्रों के भविष्य और दाखिले की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश में भी विशेष रूप से कोर्ट खोलकर सुनवाई की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि योग्य कॉलेजों को बिना उचित आधार के काउंसिलिंग से बाहर नहीं किया जा सकता।

फैसले के मुख्य बिंदु:

  • बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड सभी पात्र कॉलेजों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाए
  • काउंसिलिंग प्रक्रिया की अंतिम तिथि अब 26 अक्टूबर 2025 होगी
  • मेडिकल एजुकेशन विभाग को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश

यह फैसला न केवल संबंधित कॉलेजों के लिए बल्कि उन सैकड़ों छात्रों के लिए भी राहत भरा है, जो काउंसिलिंग से वंचित हो सकते थे। अब वे अपने पसंदीदा कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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