बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शहर में नया फायर स्टेशन न बनाए जाने के मामले को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है। कोर्ट ने महानिदेशक, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं तथा एसडीआरएफ को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दायर करें, जिसमें पूछी गई जानकारी और विवरण रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए जाएं।
विदित हो कि लगभग 7.5 लाख की आबादी वाले शहर में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, बावजूद इसके अधिकारी गंभीर नहीं हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा सर्वसुविधायुक्त नया फायर स्टेशन बनाना था, लेकिन पिछले पांच वर्षों से जमीन विवाद, तकनीकी समस्याओं और बार-बार टेंडर प्रक्रिया के कारण काम अटका हुआ है।
हालात यह हैं कि पांच साल बाद भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ और टेंडर प्रक्रिया फिर से चल रही है। फिलहाल कुदुदंड पानी टंकी के पास एक अस्थायी फायर स्टेशन संचालित है, जो शहर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है।