High Court Allahabad नाबालिग के खिलाफ भी लग सकता है गैंगस्टर एक्ट: हाई कोर्ट Allahabad

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High Court Allahabad नाबालिग के खिलाफ भी लग सकता है गैंगस्टर एक्ट: हाई कोर्ट Allahabad

 

High Court Allahabad प्रयागराज !   इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नाबालिग के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट की एफ आई आर दर्ज की जा सकती है। कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।


आपराधिक केस चार्ट में शामिल अभियुक्त यदि नाबालिग था इससे गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अपराध चार्ट में शामिल तीन केसों को दर्ज करते समय याची नाबालिग था। उसकी आयु 16 से 17 वर्ष की थी। इसलिए बालिग होने पर गैंगस्टर एक्ट की एफ आई आर अवैध है, इस कारण रद किया जाय।

कोर्ट ने याची के खिलाफ 24 नवंबर 22 को बलिया के हल्दी थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज प्राथमिकी को धारा 482की अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर रद करने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राजू पाठक‌ की याचिका पर दिया है।याची पर आरोप है कि वह आकाश गिरी गैंग का सदस्य है।तीन आपराधिक केसो में जमानत मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लागू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गैंगस्टर बालिग ही हो।

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