Haridwar Uttarakhand Crime : गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए बुलाई गई नाबालिग से बलात्कार….

Haridwar Uttarakhand Crime : गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए बुलाई गई नाबालिग से बलात्कार....

Haridwar Uttarakhand Crime : गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए बुलाई गई नाबालिग से बलात्कार….

 

Haridwar Uttarakhand Crime : हरिद्वार. उत्तराखंड के हरिद्वार में नाबालिग लड़की से Rape , मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एडीजे/विशेष जज पोक्सो न्यायाधीश अंजलि नौनियाल की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया. स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 62 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Haridwar Uttarakhand Crime : गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए बुलाई गई नाबालिग से बलात्कार....
Haridwar Uttarakhand Crime : गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए बुलाई गई नाबालिग से बलात्कार….

https://jandhara24.com/news/153168/bollywood-actress-priyankas-killer-style/

Haridwar Uttarakhand Crime : सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. दोषी अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल करने के लिए नाबालिग लड़की को घर पर लाया था.

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 7 जनवरी 2022 को खानपुर क्षेत्र में 17 वर्षीय एक लड़की के साथ मारपीट, बलात्कार और जान से मारने की धमकी

देने की वारदात सामने आई थी. पीड़िता ने अपनी बुआ को आपबीती बताई थी. पीड़िता ने बताया था कि आरोपी इस्लाम ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर

रेप किया. उसके विरोध करने पर इस्लाम ने उसके साथ मारपीट भी की. इसके बाद पीड़िता की बुआ ने पुलिस को तहरीर देकर प्रह्लादपुर थाना क्षेत्र के रहनेवाले इस्लाम के

खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उनकी शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Haridwar Uttarakhand Crime : गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए बुलाई गई नाबालिग से बलात्कार....
Haridwar Uttarakhand Crime : गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए बुलाई गई नाबालिग से बलात्कार….

Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti was celebrated : कोरबा एरिया एसईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक कार्यलय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया गया।

अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि इस केस में सरकार की ओर से 7 गवाह पेश किए गए थे. दोषी इस्लाम अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर देखभाल के लिए नाबालिग को

अपने घर लाया था. उसकी पत्नी की डिलीवरी अस्पताल में हुई थी. वारदात वाले दिन इस्लाम की पत्नी अस्पताल में भर्ती थीं. इसी बात का बेजा फायदा उठाकर उसने

नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया. विशेष अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है और 62 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU