राष्ट्रीय बाल निधि योजना के अंतर्गत हिंसा-प्रभावित बच्चों को शिक्षा एवं संरक्षण सहायता प्रदान करने की दिशा निर्देश जारी

कोरिया 19 जनवरी 2026/ भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास के तहत यह निर्देश जारी किया गया है कि राष्ट्रीय बाल निधि (नेशनल चिल्ड्रन फंड – एनसीएफ) योजना के अंतर्गत उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी जो आतंकी हिंसा, वामपंथी उग्रवाद अथवा सीमा पार फायरिंग के कारण अनाथ या बेसहारा हो गए हैं, जो आदिवासी एवं सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, वहां ऐसे कई परिवार और बच्चे प्रभावित हुए हैं। ऐसे सभी पात्र बच्चों को इस योजना के अंतर्गत शिक्षा, छात्रवृत्ति, पालन-पोषण, स्वास्थ्य सुविधा एवं पुनर्वास सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत जिले में दी जाने वाली प्रमुख सहायताः स्कूल एवं उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भोजन, कपड़े एवं आवास सहायता चिकित्सा एवं मानसिक परामर्श बाल संरक्षण सेवाएं, पुनर्वास एवं भविष्य निर्माण सहायता, जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय बाल निधि योजना से जोड़ा जाएगा।

जिले के सभी पात्र परिवारों से अपील है कि वे अपने क्षेत्र की बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ प्राप्त करें। यह योजना हिंसा से प्रभावित बच्चों को सुरक्षित भविष्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उक्त संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग बैकुण्ठपुर या दूरभाष नंबर 9425256713 पर संपर्क कर सकते है।

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