रायपुर। गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर पंडाल लगाने के लिए समितियों को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही, रात 10 बजे के बाद डीजे या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों के साथ बैठक कर ये निर्देश जारी किए। एनजीटी के नियमों के तहत, हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही समितियों को स्वयंसेवक तैनात करने और रात में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।

झांकी और विसर्जन के लिए रूट तय:
झांकियां शारदा चौक से महादेवघाट तक तय रूट पर ही निकलेंगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकियों पर रोक रहेगी। विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही होगा। झांकी की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखने और वायरिंग/जनरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
थाने में समितियों को स्वयंसेवकों की सूची देना अनिवार्य होगा। साथ ही विसर्जन के समय बच्चों और बुजुर्गों को लाने से परहेज करने की सलाह दी गई है।