सरकार का बड़ा कदम: तीन महीने में निपटाए जाएंगे बैंकों और निवेशों के गैर-दावे वाले धन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में बैंकों, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पड़ी बिना दावे वाली रकम को सही हकदारों तक पहुंचाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने “आपकी पूंजी आपका अधिकार” नाम से एक विशेष पहल शुरू की है, जिसके तहत अगले तीन महीनों के भीतर इन सभी मामलों का निपटान करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों में बिना दावे के पड़ी हुई है। इस रकम को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘उद्गम पोर्टल’ (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information) लॉन्च किया है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने या परिवार के सदस्यों की गैर-दावे वाली जमा राशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है और दावा करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। फिलहाल 30 बैंक इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं, और अन्य बैंकों को भी जल्द जोड़े जाने की प्रक्रिया जारी है।

इसी तरह सेबी, पेंशन फंड नियामक और इंश्योरेंस कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पड़ी गैर-दावे वाली रकम की जानकारी उपलब्ध कराएं और पात्र दावेदारों की राशि शीघ्र लौटाएं।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2025 तक सभी लंबित गैर-दावे वाले खातों और निवेशों का निपटान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने बताया कि केवल आरबीआई के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ही अब तक 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में करीब 13,800 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं।

यह अभियान आम लोगों को उनकी पूंजी तक पहुंच दिलाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

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