शर्तों के साथ गिग वर्कर्स को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी कवर, नए नियम जारी

नई दिल्ली। सही सैलरी, बेहतर काम करने की स्थिति और सोशल सिक्योरिटी की मांग को लेकर क्रिसमस और नए साल पर हड़ताल पर रहे गिग वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल सिक्योरिटी कोड (सेंट्रल) रूल्स, 2025 नाम से ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसमें गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन देने की बात कही गई है।

10 बड़ी बातें-

  1. स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसे सोशल सिक्योरिटी फायदे के लिए गिग वर्कर्स को कम से कम 90 दिनों तक एक ही एग्रीगेटर के साथ काम करना होगा।
  2. अगर वह एक से ज्यादा एग्रीगेटर्स के साथ काम करता है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 120 दिन का काम पूरा किया हो।
  3. एक वर्कर को उस दिन से एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा, जिस दिन से वह कमाई करना शुरू करता है। चाहे कमाई की रकम कितनी भी हो। जिस भी कैलेंडर दिन इनकम कमाई जाएगी, वह एलिजिबिलिटी के लिए गिना जाएगा।
  4. अगर कोई वर्कर एक ही दिन में कई एग्रीगेटर के साथ काम करता है तो उसे अलग से गिना जाएगा। मतलब, अगर कोई गिग वर्कर एक ही दिन में तीन एग्रीगेटर के लिए काम करता है तो उसे तीन दिन गिना जाएगा।
  5. 16 साल से ज्यादा उम्र के गिग वर्कर्स को अपने आधार नंबर और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके रजिस्टर करना होगा।
  6. एग्रीगेटर्स को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूनिक ID बनाने के लिए गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डिटेल्स एक सेंट्रल पोर्टल पर शेयर करनी होंगी।
  7. हर योग्य रजिस्टर्ड वर्कर को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा – डिजिटल या फिजिकल – जिस पर उनकी फोटो और दूसरी जानकारी होगी। यह कार्ड तय सेंट्रल पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।
  8. केंद्र सरकार एक अधिकारी या एजेंसी को एग्रीगेटर्स से योगदान इकट्ठा करने और उसे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी के तौर पर नामित करेगी। इकट्ठा किया गया योगदान सोशल सिक्योरिटी फंड के हिस्से के तौर पर गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनाए गए एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा।
  9. कोई भी रजिस्टर्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के फायदों के लिए तब एलिजिबल नहीं रहेगा, जब वह 60 साल का हो जाएगा या जब वह 90 दिनों से कम समय के लिए किसी भी एग्रीगेटर के साथ काम नहीं करेगा या फिर अगर कई एग्रीगेटर हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिनों से कम समय के लिए काम नहीं करेगा।
  10. केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की अलग-अलग कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों को रोटेशन के आधार पर नॉमिनेट करेगी।

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