रायपुर। बहुचर्चित यश शर्मा हत्याकांड में स्पेशल जज एट्रोसिटी की अदालत ने तुषार पाहुजा, यश खेमानी, चिराग पंजवानी और तुषार पंजवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला महज तीन महीने में आया, जिसमें 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
घटना का सिलसिला
13 अक्टूबर 2024 को महावीर नगर निवासी 20 वर्षीय यश शर्मा को उसके दोस्त ने पार्टी के बहाने बुलाया। रास्ते में आरोपियों ने एक दोस्त की जानकारी न देने पर उसे रिंग रोड के पास पीटा, फिर VIP रोड स्थित शगुन फॉर्म में दो दिन तक बंधक रखकर मारपीट की।
हालत बिगड़ने पर खुला राज
अस्पताल में जांच के दौरान यश के शरीर में गंभीर अंदरूनी चोट और इंफेक्शन का पता चला। बाद में यश ने पुलिस को बताया कि उसे सिगरेट से जलाया गया और जबरन शराब पिलाई गई। FIR 19 अक्टूबर को दर्ज हुई।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।