एमसीबी/16 जनवरी 2026/ प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के अंतर्गत आर्टिशन ब्लॉक पोड़ी तहसील चिरमिरी के निवासी कलेश्वरी की सिगड़ी के आग से जलने से हुई मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सूमन और श्रुति को क्रमंशः 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी तहर तहसील केल्हारी ग्राम विश्रामपुर के निवासी में गंगाराम की मृत्यु कुएँ के पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती निरासिया को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील मनेन्द्रगढ, ग्राम हर्रा निवासी ललित कुमार साहू की आकाशीय बिजली गाज मारने से दुर्घटना के कारण पीड़ित को 16 हजार की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवार को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।
8 लाख 16 हजार की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
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