कोरिया जिले में अंतिम मतदाता सूची जारी

316 मतदान केंद्रों पर एक लाख 96 हजार 339 मतदाता पंजीकृत

2 हजार 922 नए युवा मतदाता जुड़े

कोरिया, 21 फरवरी 2026/ कोरिया जिला में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अंतिम सूची संबंधी जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इसकी प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रदान की गई। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण किया गया। साथ ही 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक उन मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया, जिन्होंने वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी अथवा जिनके नामों में त्रुटियां पाई गई थीं। सुनवाई उपरांत पात्र मतदाताओं को शामिल कर अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई। दावा- आपत्तियों की साप्ताहिक सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई और वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई।

मतदाताओं का अद्यतन आंकड़ा
कुल मतदान केंद्र- 316 है, कुल पंजीकृत मतदाता- 1,96,339 है और 18-19 वर्ष के नए मतदाता 2,922 तथा वरिष्ठ मतदाता की संख्या 1,492 व सेवा मतदाता 108 है।

प्रमुख उपलब्धियां
27 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,11,688 मतदाताओं में से 23 दिसंबर 2025 तक 1,95,167 मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हुए, जिनका शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण किया गया।

बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे कर मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान की गई।

मतदाताओं की संख्या में बदलाव
ड्राफ्ट सूची से पूर्व (27 अक्टूबर 2025)- 2,11,688
ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद (23 दिसम्बर 2025)- 1,95,167
अंतिम सूची (21 फरवरी 2026)- 1,96,339 है। शुद्ध वृद्धि- ड्राफ्ट सूची के बाद अंतिम सूची में 1,172 मतदाताओं की वृद्धि हुई।

महत्वपूर्ण निर्देश
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं है, तो फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि सुधार अथवा स्थानांतरण हेतु फॉर्म-8 भरकर आवेदन किया जा सकता है।

यदि किसी प्रस्तावित निर्वाचक को अयोग्य पाया जाता है और उसका नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील करने का अधिकार है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, बीएलए एवं बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया तथा नागरिकों से अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम अवलोकन करने का आग्रह किया।

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