Election Commission of India : आदर्श आचार संहिता लगते ही धारा 144 लागू , लाठी, बंदूक सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक

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Election Commission of India : आदर्श आचार संहिता लगते ही धारा 144 लागू , लाठी, बंदूक सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक

Election Commission of India :  बेमेतरा !  भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने कहा गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  पी.एस.एल्मा ने बताया कि निर्वाचन संपन्न होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान या सड़क पर लेकर नहीं चल सकेगा। धारा 144 लागू होने पर बंदूक, राइफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस में शामिल नहीं हो सकेगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आपत्तिजनक पोस्टर बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
जिले की सीमा के अंदर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सभा, रैली या जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। धरना प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। अस्त्र शस्त्र से संबंधित आदेश उन सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपनी ड्यूटी के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।आदेश का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई |
                   मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तैनात पुलिस अधिकारी, पुलिस जवानों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। बुजुर्ग या दिव्यांगों सहित शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या चलने में परेशानी के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना जरूरी होने पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। शासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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