राजधानी रायपुर में नशे की हालत में DJ वाहन चलाने वाले चालक और वाहन मालिक पर न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने दोनों पर कुल ₹60,000 का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई नशे में वाहन चलाने, वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन और फिटनेस नियमों के उल्लंघन पर की गई है।

नशे में DJ वाहन चलाते पकड़ा गया चालक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे “सेफ ट्रैफिक अभियान” के तहत यह कार्रवाई की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिस रात 11 बजे से 2 बजे तक नशे में वाहन चलाने वालों पर निगरानी रख रही थी।
इसी दौरान भाठागांव बस स्टैंड थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह लाखेनगर–पुरानी बस्ती क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। लगभग रात 11:37 बजे उन्होंने लाखेनगर चौक पर “चंदू धुमाल” नामक DJ माजदा वाहन को लहराते हुए देखा। वाहन को रोककर जब चालक की ब्रीथ एनालाइज़र मशीन से जांच की गई, तो वह शराब के नशे में पाया गया।
DJ वाहन में किया गया था अवैध मॉडिफिकेशन
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि DJ वाहन में एंगल लगाकर वेल्डिंग से ऊँचा और लंबा स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। वाहन में लगे DJ सिस्टम को बॉडी के बाहर फिट किया गया था, जिसके लिए परिवहन विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी।
इतना ही नहीं, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त हो चुका था, और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) भी नहीं था।

इन धाराओं में की गई कार्रवाई
पुलिस ने मामले में मोटरयान अधिनियम की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), 182A(4), 194(1क), 56/192 एवं 190(2) के तहत कार्रवाई कर इश्तगाशा न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद —
- वाहन स्वामी बीना कौशिक (पति चंद्रशेखर कौशिक, निवासी भोईपारा, रायपुर) पर ₹5,000
- वाहन चालक गोपीराम मनहरे (पिता फेलूराम मनहरे, निवासी बंधवापारा, रायपुर) पर ₹55,000
— कुल मिलाकर ₹60,000 का अर्थदंड लगाया।
पुलिस की अपील — नशे में वाहन चलाना न बनाएं जानलेवा आदत
रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि मालवाहक वाहनों को DJ या साउंड सिस्टम के रूप में उपयोग करना खतरनाक और गैरकानूनी है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने पर वाहन जब्त और लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।