DPS Bhilai case: डीपीएस भिलाई मामला: पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

जांच के लिए आईजी ने की टीम गठित

दुर्ग। डीपीएस भिलाई में 5 वर्षीय छात्रा के साथ कथित लैंगिक छेड़छाड़ के मामले में महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर भिलाई के महिला थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, मामले में परिजन का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और वे इस मामले में हो रही राजनीति से आहत है। परिजनों ने मामले के राजनीतिकरण से परेशान होकर स्कूल में टीसी के लिए आवेदन दिया था। इस आवेदन को आधार बनाकर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाएं। साथ ही मामले को दबाने के प्रयासों का आरोप लगाया, इतना ही नहीं उन्होंने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा के परिजनों ने दर्ज एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जब उनके बच्चे के साथ कोई घटना हुई ही नहीं, तो इस मामले में अपराध क्यों दर्ज किया गया। अब पुलिस फिर से जांच करेगी। डीपीएस भिलाई मामले में एफआईआर दर्ज, विवेचना के लिए महिला वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम नियुक्त आईजी दुर्ग ने की। भिलाई के डीपीएस स्कूल में घटित एक मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। घटना की जांच में आए समस्त तथ्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। शुरू में पालकों द्वारा पुलिस को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न चाहने का उल्लेख किया गया था। परंतु जांच के दौरान ज्ञात हुआ है के पालकों द्वारा स्कूल प्रशासन के साथ हुए पत्राचार में ्रड्ढह्वह्यद्ग का उल्लेख किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए संबंधित एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए अन्य जि़ले की वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है।