दुर्ग। दुर्ग महिला थाने में एमएससी बायोटेक शिक्षित प्रेरणा लुनिया की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी में पीड़िता के पति अमन लुनिया, ससुर अशोक कुमार लुनिया (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कवर्धा), देवर आयुष लुनिया, सास सितारा देवी लुनिया, बड़े ससुर अजय बोथरा, बड़ी सास लता बोथरा तथा एक अन्य रिश्तेदार शामिल हैं।
प्रेरणा की शिकायत के अनुसार उनकी शादी 10 जून 2025 को दुर्ग के नगपुरा तीर्थ में हुई थी। शादी में उनके माता-पिता ने टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, गद्दे-बिस्तर, 17-20 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी, 5 लाख रुपये नकद तथा फर्नीचर सहित अन्य सामान दिया था। शादी के तीन दिन बाद से ही पति एवं ससुराल वालों ने कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि कामवाली के जाने के बाद घर का सारा काम उनसे करवाया जाता था। विरोध करने पर गाली-गलौज, कमरे में बंद कर मारपीट तथा भूखा रखा जाता था। उन्हें बचा हुआ खाना दिया जाता था तथा अंडरगारमेंट्स तक धुलवाए जाते थे। पति अमन रोज मारपीट करता था तथा दुकान के लिए 25 लाख रुपये मांगे। देवर आयुष शराब पीकर कमरे में घुसता, गाली देता तथा हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता था। सास-ससुर जूते-चप्पल साफ करवाते थे।
प्रेरणा ने 4 अक्टूबर को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 7 अक्टूबर, 28 अक्टूबर तथा 4 नवंबर को काउंसलिंग की गई लेकिन ससुराल पक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया। मामला धारा 85, 3(5) सहित अन्य धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज है। पीड़िता ने स्त्रीधन वापसी तथा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।