(Divisional Forest Officer) वन मंडला अधिकारी के द्वारा सरकारी राशि का बंदर बाट

(Divisional Forest Officer)

(Divisional Forest Officer) वन मंडला अधिकारी के द्वारा सरकारी राशि का बंदर बाट

(Divisional Forest Officer) भानुप्रतापपुर। पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर में परिक्षेत्र मे नेचर पार्क का निर्माण 1 करोड़ की राशि से किया जा रहा है। जिस पर पूर्व वन मंडला अधिकारी जधाव श्रीकृष्ण के द्वारा अपने चाहते को नियम विरुद्ध काम देकर नेचर पार्क के नाम से राशि बंदर बाट करने में लगे हुए हैं। जिस पर नरेश गोटा के द्वारा 23 नवम्बर 2022 को जिला कलेक्टर व प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पास शिकायत की गई थी।

जिसके बाद पूर्व वन मंडला अधिकारी के द्वारा आनन फानन में 28 नवम्बर को कार्य आदेश जारी किया गया व 28 तारिक को ही रेट कॉन्ट्रेक्ट भी जारी किया गया।

अधिकारी अपने चहेते कर्मचारी व रायपुर के ठेकेदार को कार्य जारी किया गया। शिकायतकर्ता ने कार्य आदेश जारी होने के पहले ही आपत्ति करते हुए शिकायत किया था की नियम विरुद्ध काम हो रहा है।

(Divisional Forest Officer)  जिस पर जिला कलेक्टर ने 9 दिसम्बर 2022 को पत्र क्रमांक 7459 को जारी करते हुए भानुप्रतापपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बिना कार्य आदेश के नियम विरुद्ध कार्य करने के जांच के लिए वन मंडला अधिकारी कांकेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया हैं लेकिन अब देखने वाला बात यहा हैं कि एक वन मंडला अधिकारी दूसरे मंडला अधिकारी के खिलाफ कैसे निष्पक्ष कार्यवाही करते हैं।

शिकायकर्ता नरेश गोटा ने कहा सागौन प्लांट कांकेर रोड भानुप्रतापपुर पर चिन्हांकित किया गया है चुंकि यह कार्य बिना कार्य आदेश के परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा कराया जा रहा है जो कि नियम के विरुद्ध है।

(Divisional Forest Officer)  शासन द्वारा कार्य निविदा पद्धति से कराया जाता है। 1 करोड़ की लागत से यह पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कार्य करना एवं निविदा पद्धति के विरुद्ध कार्य कराया जाना भ्रष्टाचार कर सरकारी राशी का बंदरबाट करना दिख रहा है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU