District Panchayat Korea : कैलाशपुर पंचायत मामले में आयुक्त सरगुजा ने की कड़ी कार्यवाही

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District Panchayat Korea :  एसडीओ आरइएस निलंबित, आगामी एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश

 

District Panchayat Korea :  बैकुण्ठपुर !   शासन की जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गडबड़ी करने वालों पर निरंतर कठोर कार्यवाही जारी है। जिला प्रशासन कोरिया की अनुशंसा पर सरगुजा सम्भाग आयुक्त  जी आर चुरेंद्र ने निर्माण में अनियमितता मामले पर कठोर कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने सोनहत के कैलाशपुर ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री जगन्नाथ सिदार को निलंबित करते हुए एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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सरगुजा आयुक्त कार्यालय से हुई इस कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि गत दिवस महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सोनहत जनपद पंचायत के ग्राम कैलाशपुर में मनरेगा और पन्द्रहवें वित्त के अभिसरण से एक पक्की नाली बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत में बनने वाली पक्की नाली के निर्माण में भारी अनियमितता का मामला संज्ञान में आया था। इसके तुरंत बाद जांच टीम बनाकर कार्यों की भौतिक गुणवत्ता जांच कराई गई थी। नाली निर्माण कार्य को तोड़ने के साथ ही निर्माण कार्यों में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की गई।

पहले सचिव  रामप्रकाश को निलंबित किया गया था, फिर सरपँच श्रीमती रूपवती चेरवा को पद से पृथक करने की कार्यवाही शुरू की गई।कैलाशपुर में पक्की नाली निर्माण कार्य में सप्लाई करने वाली फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया गया है। तकनीकी रूप से जवाबदार तकनीकी सहायक सुरेश कुर्रे को पद से ही पृथक कर दिया गया था और इसी मामले में एसडीओ आरइएस के निलंबन की अनुशंसा आयुक्त सरगुजा सम्भाग को प्रेषित की गई थी।

आयुक्त सरगुजा सम्भाग  जी आर चुरेंद्र ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए पहले सम्बन्धित से जवाब मांगा, और जवाब से असंतुष्ट होकर एस डी ओ आर इ एस जनपद पंचायत सोनहत श्री जगन्नाथ सिदार को सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है।

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District Panchayat Korea :  उक्त आदेश के तहत  सिदार को अधीक्षण अभियंता सरगुजा कार्यालय में सम्बद्ध किया है। साथ ही आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।

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