District Consumer Commission नक्सलियों ने जला दिया था किसान का ट्रेक्टर, बीमा कंपनी से दिलाई हर्जाना राशि
District Consumer Commission जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने कृषक मंगलू कश्यप को बीमा कंपनी से 7 लाख रु. का मुआवजा दिलाया है। मंगलू के ट्रेक्टर व ट्राली को नक्सलियों ने जला दिया था।
कृषक मंगलू कश्यप ने एक सोनालिका ट्रैक्टर, ट्राली क्रय किया था। इस ट्रेक्टर व ट्राली का बीमा दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया था। बीमा अवधि के दौरान ट्रेक्टर, ट्राली को दंतेवाड़ा के पास ग्राम कुपेर में नक्सलियों द्वारा आगजनी कर जला दी गई थी।
इसके बाद मंगलू कश्यप ने इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष बीमा दावा प्रस्तुत किया था। उसके दावे को बीमा कंपनी ने इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि मंगलू कश्यप के ट्रैक्टर व ट्राली का बीमा कृषि प्रयोजन के लिए किया गया था और घटना के समय ट्रैक्टर का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा था।
बीमा दावा निरस्त होने के पश्चात मंगलू कश्यप ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। मंगलू द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य और तर्कों के आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि कृषक मंगलू कश्यप के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य, सर्वेयर की रिपोर्ट, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि उक्त वाहन किसान पैकेज पॉलिसी के तहत बीमाकृत न होकर कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी, काम्प्रेहिइंसिव पालिसी के तहत बीमित था।
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इस हेतु ट्रैक्टर ट्राली के नुकसान मद में 6 लाख रु., कृषक मंगलू कश्यप द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली देना बैंक से ऋण पर प्राप्त किया था जिस पर उसे ओवरड्यू के 1 लाख रु. की राशि आयोग द्वारा प्रदान की गई है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा कृषक को मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा हेतु 10 हजार रु. एवं वाद व्यय हेतु 3 हजार रु. साथ ही वाद प्रस्तुति दिनांक से 7 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित उक्त राशि 1 माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया गया है।जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की खंडपीठ द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।