प्रतापपुर/राजा खान -जनपद पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं करने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों को 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार अधिकांश हितग्राही आवास निर्माण कार्य में तेजी ला रहे हैं, लेकिन कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर से तीन-तीन नोटिस जारी किए जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर द्वारा 25 फरवरी 2026 को संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए राशि जारी की गई है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करें। अन्यथा राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं है, वे इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें। वहीं, जिनके पास भूमि होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उनसे दी गई राशि वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, इसलिए योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीएम आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों की बढ़ी मुश्किलें, एसडीएम ने जारी किए कड़े निर्देश

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