डिप्टी रेंजर, रेंजर व एसडीओ हैं दोषी, कार्यवाही जरूर होगी: सीसीएफ
भानुप्रतापपुर। पूर्व वनमण्डल के वन परिक्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत ग्राम हवेचुर में अवैध कूप कटाई मामले में दोषी डिप्टी रेंजर दिनेश चंद्र जोशी, रेंजर सालिक राम यादव व एसडीओ शिवेंद्र भगत पर 1 वर्ष बाद भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। उल्टे डिप्टी रेंजर को प्रमोशन देकर विभाग ने रेंजर बना दिया है। पूरे मामले में डीएफओ दुलेश्वर प्रसाद साहू द्वारा कार्यवाही को प्रभावित करने व अपने अधीनस्थों को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया है। दिसम्बर 2023 में मामला घटित होने और जनवरी 2024 में जांच पूर्ण होने तथा कर्मचारियों के दोषी पाए जाने के बावजूद उन्हें 21 नवम्बर 2024 को आरोप पत्र जारी किया गया। अखबारों में मामला प्रकाशित होने के बाद दोषियों द्वारा 12 दिसम्बर 2024 को अपना लिखित जवाब वनमण्डल कार्यालय में जमा किया गया है जो अभी तक उच्च कार्यालय में नहीं भेजा गया है। अब तक किसी अधिकारी को सस्पेंड भी नहीं किया गया है और न ही यह मामला उनके सर्विस बुक में चढ़ाया गया है। इसी के चलते एक डिप्टी रेंजर इतने गंभीर वन अपराध में शामिल होने के बावजूद रेंजर के पद पर पदोन्नत हो गए।
अवैध कूप कटाई के लिए विभाग ने ऐसे रचा षडयंत्र
वर्ष 2023 में 12 से 18 दिसम्बर के बीच रिर्जव फारेस्ट कक्ष क्रमांक 958 कूप क्रमांक IV स्टेट हाइवे 5 अंतागढ़ नारायणपुर मुख्य मार्ग पर सड़क से लगे हुए ग्राम हवेचुर में ग्रामीणों ने खेल मैदान की मांग की थी जिसके लिए विभाग ने 56 नग विशाल हरे-भरे वृक्षों को वन कूप में शामिल कर बिट गार्ड व डिप्टी रेंजर द्वारा अवैध रूप से क्लियर फिलिंग कराया गया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिक राम यादव एवं एसडीओ शिवेंद्र भगत के द्वारा विदोहन योजना का पालन नहीं करते हुए मौखिक रूप से अवैध कटाई कराई गई और एक भी दिन कूप का निरीक्षण नहीं किया और न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कटाई के सम्बंध में कोई निर्देश दिए। यह कार्य अधिकारीयों के पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है तथा अवैध कटाई पर नियंत्रण न रख पाने के लिए उनपर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।
शिकायत के बाद जांच तो हुई लेकिन कार्यवाही नहीं
युवा कांग्रेस महा सचिव तुषार ठाकुर द्वारा मामले की शिकायत की गई जिसके बाद तत्कालीन डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव के द्वारा निचले स्तर के कर्मचारी बिटगार्ड लोकेश साहू को सस्पेंड कर जांच समिति बनाई गई। जांच समिति के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी आईपी गेन्द्रे के द्वारा जांच में एसडीओ शिवेंद्र भगत, रेंजर सालिक राम यादव, डिप्टी रेंजर दिनेश चंद्र जोशी, बिट गार्ड लोकेश साहू को नियम विरुद्ध जाकर अवैध विदोहन योजना तैयार कर कटाई करने का दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट 16 जनवरी 2024 को वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर के कार्यालय में कार्यवाही की अनुशंसा के साथ जमा कर दी गयी, लेकिन दोषियों पर आरोप पत्र 21 नवम्बर 2024 को जारी किया गया। आरोप पत्र में 5 दिवस के भीतर दोषियों से जवाब मांगा गया था, लेकिन उनके द्वारा 20 दिन बाद अपना जवाब प्रेषित किया गया। जवाब में देरी के बावजूद डीएफओ दुलेश्वर प्रसाद साहू द्वारा न कोई कार्यवाही की गयी और न ही कोई पत्राचार किया गया। डीएफओ साहब के संरक्षण में इस पूरे मामले को 10 महीनों तक दबाए रखा गया और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिसके लिए उनपर भी कार्यवाही की जानी चाहिए।
मुख्य वन संरक्षक वन वृत कांकेर- दिलराज प्रभाकर
अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम हवेचुर में 56 नग हरे-भरे वृक्षों की अवैध रूप से कटाई के सम्बंध में विभागीय जांच प्रक्रिया जारी है। वन रक्षक को सस्पेंड किया गया था, वही डिप्टी रेंजर, रेंजर के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया है। एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही को लेकर प्रशासन को पत्र भेजा गया है। नियमतः कार्यवाही की जाएगी।