नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में कम आय वर्ग (EWS) के मरीजों की आय सीमा 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग उठाई गई। यह मुद्दा न्यायमित्र वकील अशोक अग्रवाल ने उठाया। अदालत ने इसे तार्किक मानते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने पूछा कि जब छात्रों के लिए EWS की सीमा 5 लाख रुपये है, तो मरीजों के लिए यह सीमा कम क्यों है। कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है।
अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करे।
सुनवाई में वकील अग्रवाल ने यह भी बताया कि 2007 में गठित समिति जो निजी अस्पतालों में EWS मरीजों के इलाज की निगरानी करती थी, अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने एक गंभीर केस का उदाहरण देते हुए बताया कि एक घायल व्यक्ति को ICU न मिलने पर निजी अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन खर्च न उठा पाने की स्थिति में परिजनों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अदालत ने इस पर भी सरकार से जवाब मांगा है।