Dantewada News : चितालंका बाईपास 05 मई से 20 मई तक रहेगा बंद….

Dantewada News : चितालंका बाईपास 05 मई से 20 मई तक रहेगा बंद....

Dantewada News : चितालंका बाईपास 05 मई से 20 मई तक रहेगा बंद….

Dantewada News : रेलवे अंडरब्रिज में मरम्मत कार्य होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही पर लगा पाबंदी।

Dantewada News : चितालंका बाईपास 05 मई से 20 मई तक रहेगा बंद....
Dantewada News : चितालंका बाईपास 05 मई से 20 मई तक रहेगा बंद….

https://jandhara24.com/news/156609/post-mortem-report-of-tillu-tajpuria/

Dantewada News : दन्तेवाड़ा (आज की जनधारा )05 मई 2023| सीनियर सेक्शन इंजिनियर (वर्क्स) ईस्ट कोस्ट रेलवे, किरंदुल के पत्रानुसार चितालंका बाईपास मार्ग पर रेल्वे ब्रिज के पास सड़क मरम्मत कार्य किया जाना हैं। इस वजह से मरम्मताधीन सड़क से भारी वाहनों की आवाजाही रोका जाना आवश्यक हैं। इस दरमियान भारी वाहनों हेतु वैकल्पिक सड़क एवं आवगमन

का समय संबंधित हितबद्ध पक्षों हेतु 17 अप्रैल 2023 को अपर कलेक्टर दंतेवाड़ा की अध्यक्षता में बैठक रखा गया था। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, बाईपास मार्ग पर मरम्मत कार्य के दौरान भारी वाहनों के आवगमन हेतु दंतेवाड़ा शहर के भीतर से होकर गुजरने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण

Trains Canceled From May Month : आज से ये 20 ट्रेनें कैंसल, 60 से ज्यादा का रास्ता परिवर्तन…कई गाड़ियों के टाइम-टेबल मे बदलाव…देखे लिस्ट

भारी मालवाहक वाहन दिनांक 05.05.2023 से 20.05.2023 तक निम्नानुसार समय चक्र के अनुसार शहर के अंदर से आवागमन करेगें।
गीदम से बचेली की ओर जाने वाले भारी मालवाहक वाहन (खाली) चितालंका बाईपास चौक से शहर के भीतर प्रवेश कर डंकनी नदी पर निर्मित छोट पुल से जिला अस्पताल

मार्ग, बैक चौक बचेली की ओर जायेगी। समय प्रथम स्लॉट 12.00 बजे से 1.30 बजे तक द्वितीय स्लॉट 3.00 बजे से 4.30 बजे तक तृतीय स्लॉट रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आने जाने वाले समस्त भारी मालवाहक वाहन शहर के मुख्य मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक जा सकेगें।

Dantewada News : चितालंका बाईपास 05 मई से 20 मई तक रहेगा बंद....
Dantewada News : चितालंका बाईपास 05 मई से 20 मई तक रहेगा बंद….

बचेली से गीदम की ओर जाने वाले मालवाहक वाहन बैक चौक से कटेकल्याण रोड पर जिला अस्पताल होते हुए गायत्री चौक हो कर शहर के भीतर प्रवेश हुए जायेगंे। समय प्रथम स्लॉट 12.00 बजे से 1.30 बजे तक द्वितीय स्लॉट 3.00 बजे से 4.30 बजे तक तृतीय स्लॉट रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आने जाने वाले समस्त

भारी मालवाहक वाहन शहर के मुख्य मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक जा सकेगें।
जिला प्रशासन ने भारी वाहन को शहर के अंदर से जाने की अनुमति निम्न शर्तो को ध्यान में रखते हुए दी हैं।

1. उपरोक्त समय चक्र का पालन समस्त वाहन चालक कड़ाई से करेगें।
2. शहर के भीतर वाहन की अधिकतम गति सीमा 20 किमी/घण्टा तक होगी।

3. वाहन द्वारा समय चक्र/गति सीमा का उल्लंघन किये जाने पर आरटीओ/पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. लोड गाड़ियों से धुल ना उडे इसके लिए आवश्यक रूप से कवर लगा कर परिवहन करेगें।

5. अपने वाहन तरतीबवार पार्किंग करेगें व आवश्यक संकेत लगायेगे। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन चालक, वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी।
इन सभी नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दिया गया हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU