प्रेमिका की हत्या पर कोर्ट का फैसला: आरोपी को उम्रकैद की सजा

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक सनसनीखेज हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी सहबान खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने प्रेमिका का दूसरे युवक से संबंध होने के शक में पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर पेचकस से 52 बार वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना 24 दिसंबर 2022 की है। सहबान खान गुजरात से फ्लाइट लेकर कोरबा आया और होटल में ठहरा। मौके का फायदा उठाकर युवती के घर पहुंचा और विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने खून से सने सामान, जूते, शर्ट, ईयरफोन, कंडोम पैकेट समेत कई सबूत बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) जयदीप गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने कठोर दंड की मांग की। अदालत ने सहबान खान को IPC की धारा 376, 302 और SC/ST एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास व 75,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 18 माह की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध के खिलाफ सख्ती की जरूरत को उजागर करता है। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कठोर दंड सुनिश्चित किया।

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