बिलासपुर। न्यायधानी के रिलायंस स्मार्ट बाजार को एक किलो चायपत्ती के पैकेट पर एमआरपी से 3 रुपए अधिक वसूलना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बाजार को 3 रुपए के साथ 2 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1 हजार रुपए वाद व्यय 45 दिन में अदा करने का आदेश दिया है।
यह फैसला आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्यों पूर्णिमा सिंह, आलोक पांडे की पीठ ने सुनाया। आयोग ने कहा कि एमआरपी से अधिक राशि लेना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है।
सरकंडा निवासी 21 वर्षीय जायरा आमिना ने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार से 1 किलो टाटा अग्नि लीफ टी खरीदी थी। पैकेट पर एमआरपी 235 रुपए था, लेकिन बिल में 238 रुपए वसूले गए। शिकायत के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर महिला ने उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया था।