कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू भेजे गए जेल, किसान से 42.78 लाख की ठगी मामले में कार्रवाई…

जांजगीर-चांपा। किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांजगीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार को कोर्ट में चालान पेश होने के बाद सीजेएम न्यायालय के आदेश पर उन्हें जिला जेल दाखिल किया गया। विधायक साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। जांच का जिम्मा सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और चांपा थाना के उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को सौंपा गया था।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। चालान स्वीकार करते हुए न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया। इसके बाद विधायक बालेश्वर साहू ने उसी अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया।

बताया जा रहा है कि यह मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर 42.78 लाख रुपये की लोन राशि निकाल ली। इस संबंध में किसान की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिस पर अब कार्रवाई पूरी हुई है।

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