31 मार्च से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना टैक्स और जुर्माने की मार से खाली हो जाएगी जेब

Income Tax Deadline : नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च की डेडलाइन सिर पर है। अगर आप टैक्सपेयर या नौकरीपेशा हैं, तो अगले कुछ दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। समय रहते टैक्स प्लानिंग और निवेश से जुड़े दस्तावेज दुरुस्त न करने पर न केवल आपकी मार्च की सैलरी में बड़ी कटौती हो सकती है, बल्कि आयकर विभाग (Income Tax Department) आप पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है।

1. निवेश के सबूत (Investment Proofs) देने में न बरतें ढिलाई

अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और साल की शुरुआत में टैक्स छूट के लिए निवेश की घोषणा की थी, तो अब उसे साबित करने का वक्त है। 31 मार्च से पहले अपने ऑफिस में LIC, PPF, होम लोन का ब्याज प्रमाण पत्र और मकान किराया (HRA) जैसी रसीदें जमा कर दें। यदि आप ये दस्तावेज देने में चूकते हैं, तो कंपनी आपकी मार्च की सैलरी से मोटा टीडीएस (TDS) काट लेगी।

2. एडवांस टैक्स और पेनल्टी से बचें

जिन करदाताओं की सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स का भुगतान अनिवार्य है। हालांकि इसकी आखिरी तारीख 15 मार्च 2026 थी, लेकिन अगर आपने अब तक इसे जमा नहीं किया है या कम भुगतान किया है, तो 31 मार्च तक इसे हर हाल में सेटल कर लें। ऐसा न करने पर आयकर विभाग आपसे मोटा ब्याज और पेनल्टी वसूल सकता है।

3. सरकारी स्कीमों में निवेश का अंतिम अवसर

पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वालों के लिए धारा 80C के तहत छूट पाने का यह आखिरी मौका है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर आप अपनी गाढ़ी कमाई बचा सकते हैं। साथ ही, इन खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम अनिवार्य राशि जमा करना न भूलें, वरना आपके खाते फ्रीज किए जा सकते हैं।

4. हेल्थ इंश्योरेंस: सुरक्षा के साथ टैक्स में भी बचत

बीमारी के खर्चों से सुरक्षा के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्स में बड़ी राहत देता है। धारा 80D के तहत आप अपने परिवार के प्रीमियम पर 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के प्रीमियम पर अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले अपनी पॉलिसी रिन्यू कराकर आप इस दोहरे फायदे का लाभ उठा सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *