
रायगढ़ जिले में सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक पर व्यवसायी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने का आरोप सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने संबंधित प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार कोतरा रोड क्षेत्र निवासी एक व्यवसायी छोटा टपरी होटल संचालित करता है। टपरी संचालक सहित दो अन्य व्यवसायियों ने एक फेरीवाले से 100 पैकेट राजश्री गुटखा खरीदा था। इसी मामले को लेकर सिटी कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत ने तीनों व्यवसायियों को थाने बुलाया।
आरोप है कि प्रधान आरक्षक ने चोरी का गुटखा खरीदने के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए केस से बचाने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की। दबाव में आकर टपरी संचालक ने 20 हजार रुपये नकद दे दिए। इसके बाद भी आरोपी प्रधान आरक्षक ने अतिरिक्त 5 हजार रुपये की मांग करते हुए दबाव बनाना जारी रखा।
इससे परेशान होकर पीड़ित व्यवसायी ने मामले की लिखित शिकायत बिलासपुर आईजी से की। शिकायत में प्रधान आरक्षक के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के साथ वसूली गई रकम वापस कराने की मांग भी की गई थी।
शिकायत की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत को निलंबित कर रक्षित केंद्र लाइन अटैच करने का आदेश जारी कर दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।