अम्बिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा (TL) की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने जिले के विकास कार्यों, शिक्षा व्यवस्था और शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कड़े निर्देश जारी किए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
शासकीय पट्टों की खरीदी-बिक्री पर लगेगी लगाम
कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में भू-माफियाओं और अवैध कब्जेधारियों पर नकेल कसने के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि जिले के सभी शासकीय पट्टों को ‘अहस्तांतरित’ (Non-transferable) दर्ज किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में सरकारी पट्टों की खरीदी-बिक्री पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर्स का सत्यापन कर अपात्र कब्जों को हटाने और पात्र शासकीय कर्मचारियों को आवास आवंटित करने के निर्देश दिए।

शिक्षा में नवाचार: स्कूलों में लगेंगे ‘न्यूज पेपर डेस्क’
बच्चों के भविष्य और सामान्य ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने जिले के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ‘न्यूज पेपर डेस्क’ लगवाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर का उद्देश्य है कि बच्चों में अखबार पढ़ने की आदत विकसित हो और वे देश-दुनिया की खबरों व सामान्य ज्ञान से अपडेट रहें। इसके अलावा, आगामी सत्र से ‘सुपर 30’ की कक्षाओं में 12वीं के छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने की भी योजना है।
धान खरीदी और मैनपाट महोत्सव 2026 की समीक्षा
धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर सख्त निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने केंद्रों में स्टाफ की कमी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समस्या न हो। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रसिद्ध ‘मैनपाट महोत्सव 2026’ के सफल आयोजन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष महोत्सव 13, 14 और 15 फरवरी को रोपाखार जलाशय के समीप आयोजित होगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को समय पर सभी तैयारियां पूर्ण करने का जिम्मा सौंपा गया है।
स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण पर जोर
कलेक्टर ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को सुदूर क्षेत्रों में ऐसे स्थलों का चयन करने को कहा है जहां डॉक्टरों और शिक्षकों के लिए आवास की सख्त जरूरत है। साथ ही, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का निराकरण तय समय-सीमा के भीतर करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि बैठक में पूरी तैयारी और अद्यतन जानकारी के साथ ही उपस्थित हों।
रिपोर्टर: हिंगोरा सिंह