आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बवाल, सीजेआई ने समीक्षा का संकेत दिया

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। 13 अगस्त को यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां एक वकील ने आदेश के खिलाफ याचिका दायर की।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। डॉग लवर्स का तर्क है कि यह फैसला समस्या का स्थायी समाधान नहीं है और जानवरों के प्रति करुणा के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं, समाज का एक हिस्सा इस कदम का समर्थन कर रहा है।

वकील ने कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती और सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा, “बेंच अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है, लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा।”

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