Chhattisgarh newspaper पत्रकारिता के माध्यम से निर्भीक, निडर होकर लोगों तक पहुँचाए सच्चाई – न्यायाधीश

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Chhattisgarh newspaper रेप, पास्को एक्ट के पीड़िता व उनके परिवार की निजता को उजागर न करें 

Chhattisgarh newspaper भानुप्रतापपुर। प्रेस क्लब भानुप्रतापपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल कृष्ण नीलम ने कहा पत्रकारिता देश समाज और देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंटिंग दिया हो जिले राज्य देश की विभिन्न समाचारों को लोगों तक प्रसारित करती है तब जाकर लोग घटना चक्र और होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चल पाता है।

Chhattisgarh newspaper पत्रकारों से कहा कि अपराध में रेप, पास्को एक्ट के पीड़िता व उनके परिवार की निजता को उजागर नहीं करना चाहिए साथ ही उनकी फोटोग्राफ्स को भी प्रकाशित करने से बचना चाहिए। साथ में यह भी कहा कि पत्रकारिता को पूरे तथ्य को सच्चाई के साथ प्रमुखता से समाज के सामने रखना चाहिए इसके लिए निर्भीक निडर और साहसी होकर कार्य करना चाहिए।

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Chhattisgarh newspaper 18 वर्ष की कम आयु की पीड़िता का नाम प्रकाशित नहीं कर सकते साथी दैनिक उपयोग में आने वाली बातों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में मोटरयान एक्ट के तहत जो बने बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो रहा है जिससे परेशानियों का सामना करना भी पड़ता है टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो इसके लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग, लाइसेंस, बीमा पॉलिसी होना बहुत जरूरी है।

Chhattisgarh newspaper तभी सार्वजनिक स्थल में इन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं इसके अभाव में मोटर अधिनियम के तहत कारावास व जुर्माना भी हो सकती है। होने वाली दुर्घटना में एक व्यक्ति के परिजनों को क्षतिपूर्ति के लिए चालक, गाड़ी मालिक, बीमा कंपनी जिम्मेदार होते है। और बीमा कंपनी इसका क्षतिपूर्ति देने के लिए भाग्य होता है पत्रकारिता के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए।

न्यायधीश आनंद बोरकर ने कहा लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ है। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ कुछ बातों में सावधानी भी जरूरी है। न्यूज़पेपर में जो भी बातें समाज के सामने सच्चाई है उसे और पत्रकारों से अपने अंदर जो शक्ति है उसे पूरी तरह से पत्रकारिता के साथ निष्पक्षता से अपने शक्ति का उपयोग करते हुए सच्चाई को सामने लाएं।

अधिवक्ता वनिता सोनी ने कहा खबर का प्रकाशन के लिए सत्यता जांचें, इसका दूरस्थ मूल्यांकन सही हुआ पत्रकारिता नैतिक, साहस के साथ निडर होकर करना चाहिए कई बार समाज का प्रशासन का दबाव जरूर रहता है पर पत्रकारिता निडर साहसी होकर करना चाहिए और हर स्थिति को सामना करने के लिए आगे आना चाहिए पत्रकारिता के माध्यम से कानूनों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आप की भी जिम्मेदारी है ।

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साथ ही मोटरयान अधिनियम की जानकारी दी, वाहन के आवश्यक कागजात, दुर्घटना मृत्यु दावा के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया गया। इसमे पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। इस मौके पर कोर्ट मोहरवर मनीष जैन, दिनेश चुरेन्द्र, फतेगोपाल चुरेन्द्र, विष्णु नेताम, प्रदीप नरेटी, सुरेंद्र ठाकुर, पत्रकार, पत्रकारिता कर रहे छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

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