chhattisgarh liquor scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सभी आरोपियों की याचिका खारिज

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chhattisgarh liquor scam :  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सभी आरोपियों की याचिका खारिज

chhattisgarh liquor scam :  बिलासपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शराब घोटाले में फंसे सभी आरोपियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है।

बहुचर्चित शराब घोटोले में फंसे सभी आरोपियों ने ACB और EOW की FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दरअसल, शराब घोटाले को लेकर ACB और EOW ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज की है। अपने खिलाफ की गई FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी।

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chhattisgarh liquor scam : बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज मंगलवार को फैसला आया है। इसमें हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया