Chhattisgarh High Court : पिता ने गर्भपात कराने कहा, लेकिन मां ने इनकार करते हुए मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई
Chhattisgarh High Court : बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रहने वाले युवक को उच्च न्यायालय बिलासपुर की युगल पीठ ने जैविक पिता से सम्पत्ति का अधिकार दिलाया है। युवक ने अपने जैविक पिता से भरण पोषण एवं उनके सम्पति में हक दिलाने परिवार न्यायालय में परिवाद लगाया था।
यहां सुनवाई के बाद मामला खारिज होने पर युवक ने उच्च न्यायालय में अपील की। जिसमें कहा गया कि उसके जैविक पिता और मां पड़ोस में रहते थे, दोनों के प्रेम संबंध से उसकी मां गर्भवती हो गई। पिता ने गर्भपात कराने कहा, लेकिन मां ने इनकार करते हुए मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।
जिसके बाद नवंबर 1995 को लड़के का जन्म हुआ। वह अपनी मां के साथ रहा। मां ने स्वयं और बच्चे के भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय में प्रकरण लगाया। परिवार न्यायालय ने संपत्ति के अधिकारों की घोषणा वैवाहिक पक्ष के दायरे में न होने के कारण इसे बनाए रखने योग्य नहीं माना था। इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की।
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